Delhi High Court की सुनवाई पर भी कोरोना का असर, केवल 'बेहद जरूरी' मामले सुनने का ऑर्डर
Zee News
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा है कि वह 19 अप्रैल से केवल बेहद जरूरी मामलों की ही सुनवाई करेगी. ये मामले भी इस साल ही दायर किए हुए होने चाहिए.
नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते कोरोना (Coronavirus) के कहर का असर अदालतों की सुनवाई पर भी पड़ गया है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने रविवार को ऑफिस ऑर्डर जारी कर कहा कि वह 19 अप्रैल से केवल इस साल दायर हुए 'बेहद जरूरी मामलों' की ही सुनवाई (Hearing) करेगा. हाई कोर्ट (Delhi High Court) के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन की ओर से जारी आदेश के अनुसार कोरोना के प्रकोप की वजह से अदालत फिलहाल केवल बेहद जरूरी मामलों को ही सुनेगी. जो केस पिछले 22 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच में दायर किए गए थे और उनकी प्रकृति नॉन अर्जेंट या रूटीन की थी. उन पर सुनवाई फिलहाल स्थगित रहेगी. रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश में कहा, 'किसी भी एक्स्ट्रीम इमरजेंसी के मामले में पैंडिंग मैटर की सुनवाई एक खास लिंक पर अर्जी डालने से की जा सकती है.'More Related News