Delhi HC ने दी De-Addiction सेंटर में 1 महीने तक Social Service करने सजा, कहा- धुल जाएंगे पाप
Zee News
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी के ऊपर सोशल सर्विस के अलावा 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी को एक महीने तक सोशल सर्विस करने के बाद नशा मुक्ति केंद्र से सर्टिफिकेट लेकर कोर्ट में जमा करवाना होगा.
नई दिल्ली: देश की राष्ट्रीय राजधानी से एक अनोखा मामला सामने आया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शख्स को नशा मुक्ति केंद्र में एक महीने तक सोशल सर्विस करने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा करके शख्स के सारे पाप माफ हो जाएंगे. कोर्ट ने शख्स को दोबारा ऐसा क्राइम न करने के लिए वॉर्निंग भी दी है. बता दें कि शख्स को एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने का दोषी पाया गया. शुक्रवार को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने शुक्रवार को फैसला देते हुए कहा कि जांच में पाए गए सबूतों और याचिकाकर्ता की याचिका को देखकर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि दोषी अपने पाप की माफी के लिए सोशल सर्विस करेगा. उसे चेतावनी दी जाती है कि दोबारा वह कभी ऐसा न करे.More Related News