Coronavirus New Guidelines जारी, अपार्टमेंट और कॉलोनियों के लिए अलग-अलग नियम
Zee News
Coronavirus New Guidelines: कोरोना वायरस केस लगातार बढ़ते जा रहा हैं ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं. कॉलोनियों और अपार्टमेंट्स के लिए अलग-अलग नियम हैं.
नोएडा: कोरोना संक्रमण (Coronavirus) तेजी से बढ़ता जा रहा हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, रविवार को उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की. दूसरी तरफ राज्य सरकारें रोकथाम के लिए अपने-अपने स्तर पर लगातार सख्त कदम उठा रही हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराए जाने और कंटनमेंट जोन को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और अन्य रिहायशी इलाकों के लिए सरकार ने अलग-अलग निर्देश जारी किए हैं. Surveillance to be intensified in containment zones. After 1 COVID case on a floor of multistorey building, entire floor would be declared containment zone. If more than 1 floor comes under scrutiny, building to be turned containment zone: Suhas LY, Gautam Budh Nagar DM (04.04) यूपी सरकार ने प्रदेश में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए अलग गाइडलाइन (Coronavirus New Guidelines) जारी की है. नोएडा डीएम सुहाल एल.वाई के मुताबिक, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा. एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील होगा. 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा. — ANI UP (@ANINewsUP)More Related News