Coronavirus के कारण आत्महत्या को Covid-19 से मौत माना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
Zee News
Corona Patient Suicide: कोरोना काल में कई लोगों की जान चली गई, कई परिवार अनाथ हो गए. ऐसे परिवारों को सरकारी मदद दिलाने के लिए देश का सुप्रीम कोर्ट आगे आया है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी कर कहा है कि अगर कोरोना पॉजिटिव ने आत्महत्या की है तो भी इसे कोरोना से मौत माना जाए.
नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) ने पिछले डेढ़ साल से देश में तबाही मचा रखी है. किसी ने अपने माता-पिता खोए तो किसी ने अपने पति-पत्नी, हजारों परिवार और बच्चे अनाथ हो गए. कोरोना ने न सिर्फ लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी, बल्कि मानसिक स्थिति पर भी गहरा आघात किया. कोरोना पॉजिटिव होने पर कई लोग ऐसे भी थे जो अवसाद में चले गए और आत्महत्या कर ली. ऐसे लोगों को डेथ सर्टिफिकेट जारी करने और परिवार को सरकारी मदद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को केंद्र सरकार (Central Government) से कहा कि ऐसे मामलों में जहां कोरोना से परेशान होकर किसी ने आत्महत्या की हो तो उसे कोविड-19 (Covid-19) से हुई मौत माना जाए. कोर्ट ने इस बारे में राज्यों को नए दिशानिर्देश जारी देने के लिए कहा है.More Related News