Corona निगेटिव रिपोर्ट के बिना Rajasthan में नहीं मिलेगी एंट्री, सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश
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कोविड-19 (Covid-19) को फैलने से रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने पांच अप्रैल से 19 अप्रैल तक अन्तर्राज्यीय और अन्तर जिला यात्राओं पर सख्ती बरतने का फैसला किया है.
जयपुर: राजस्थान सरकार ने कोविड-19 (Covid-19) को फैलने से रोकने के लिए पांच अप्रैल से 19 अप्रैल तक अन्तर्राज्यीय और अन्तर जिला यात्राओं पर सख्ती बरतने का फैसला किया है. इसको लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में एंट्री से पहले 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर (RT-PCR Test) नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार क्लास 1 से 9 तक नियमित कक्षाएं बंद रहेंगी. इसके अलावा सिनेमाघर/थियेटर/मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे. इसके अलावा स्विमिंग पूल और जिम को भी खोलने की अनुमति नहीं होगी.More Related News