Corona के शिकार वकीलों को मुआवजा देने से Supreme Court का इनकार, याचिका खारिज
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सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कोरोना महामारी के चलते जान गंवाने वाले वकीलों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई थी. अदालत ने कहा कि वकीलों को अपवाद नहीं माना जा सकता. कोर्ट का ये फैसला मुआवजे की आस लगाए बैठे पीड़ित परिवारों के लिए झटके के समान है.
नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) महामारी में जान गंवाने वाले वकीलों (Lawyers) के परिजनों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है. सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की बात कही गई थी. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि 60 साल से कम आयु के ऐसे वकीलों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, जिनकी कोरोना या किसी अन्य वजह के चलते मृत्यु हुई है. Supreme Court dismisses a plea seeking direction that compensation of Rs 50 lakh each to be granted to family member of lawyers who died due to COVID-19 or in any other manner within the age of 60 years with immediate effect. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऐसा कोई भी निर्देश से इनकार करते हुए याचिका तत्काल प्रभाव से खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि वकीलों को अपवाद नहीं माना जा सकता. याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि 60 से कम आयुवर्ग के ऐसे वकीलों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए जाएं, जिनकी कोरोना महामारी या किसी अन्य वजह से मौत हो गई है.More Related News