Bhopal Love Jihad: शादी की आड़ में युवक का घिनौना खेल, युवती ने इस तरह बयान की लव जिहाद की दास्तान
Zee News
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में जनवरी से धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 मप्र (The Madhya Pradesh Freedom of Religion Ordinance, 2020) कानून लागू है. इस कानून के तहत मुज्रिम को ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है.
भोपाल: मध्य प्रेदश के भोपाल (Bhopal) में शाहजहांनाबाद इालाके में लव जिहाद की आड़ में रेप का मामला सामने आया है. एक युवती ने आरोप लगाया है कि युवक ने पहले धर्म छिपाकर फेसबुक के जरिए दोस्ती की, फिर शादी के वादे के साथ संबंध बनाए और कहा कि वह हिंदू बन जाएगा. युवती ने कहा है कि 24 मार्च वह दोनों शादी के इरादे के साथ भोपाल से भागकर दिल्ली पहुंचे और 10 दिन तक एक किराए के मकान रुके. जब शादी की बात आई तो युवक ने अपना धर्म बदलने से इंकार कर दिया, बल्कि उलटा युवती को धर्म बदलने किए मजबूर करने लगा. लेकिन लड़नी ने धर्म परिवर्तन से मना कर दिया. उसके बाद दोनों वापस भोपाल आ गए.More Related News