Anand Mahindra ने बताया-कौन असली गरीब, हैदराबाद गैंगरेप केस को लेकर कही ये बात
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हैदराबाद गैंग रेप केस के आरोपियों में एक विधायक का बेटा है, दूसरा राज्य सरकार बोर्ड के अध्यक्ष का बेटा है. इस मामले से जुड़े पांच आरोपितों की पहचान कर ली गई है. इनमें तीन नाबालिग हैं जबकि दो वयस्क हैं. इसमें दो की गिरफ्तारी हो चुकी है.
दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने हैदराबाद गैंगरेप केस (Hyderabad Gang Rape Case) को लेकर एक जरूरी बात कही है. साथ ही समझाया है कि सही मायनों में गरीब कौन है. दरअसल हैदराबाद में एक नाबालिग के साथ मर्सिडीज कार में कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है. इस हाई प्रोफाइल मामले से जुड़े तीन आरोपियों का कनेक्शन प्रभावशाली परिवारों से बताया गया है. सूत्रों के मुताबिक आरोपी लड़के राजनीतिक परिवारों से आते हैं. इसी घटना से जुड़ी एक खबर पर आनंद महिंद्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
बताया कौन असली गरीब आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा-मैं इन लड़कों को नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना है कि इनके लिए प्रभावशाली परिवार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लड़के इंफ्लूएंशियल परिवार से नहीं आते, बल्कि ‘गरीब’ परिवारों से आते हैं. ऐसे परिवारों से जिनकी संस्कृति, पालन-पोषण और मानवीय मूल्य गरीब हैं. इस मामले में न्याय होना चाहिए.
क्या है हैदराबाद गैंगरेप केस हैदराबाद में एक नाबालिग के साथ कार में कथित गैंगरेप का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. पीड़िता के पिता की ओर से जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में कहा गया है कि 28 मई को उनकी बड़ी बेटी एक पार्टी में गई थी. एम्नेशिया एंड इनसोम्निया पब, रोड नंबर 36, जुबली हिल्स में उनकी बेटी के दोस्त सूरज और हादी ने पार्टी का आयोजन किया था जिसमें उसे बुलाया गया था. पीड़िता के पिता ने बताया कि शाम करीब साढ़े पांच बजे लाल रंग की मर्सिडीज कार में कुछ लोगों ने मेरी बेटी को पब से निकाला. इस दौरान एक इनोवा कार भी बाहर निकली. कार सवार लोगों ने मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया. तब से मेरी बेटी सदमे में है. फिलहाल, वह पूरी घटना का खुलासा करने में असमर्थ है.
सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों में एक विधायक का बेटा है, दूसरा राज्य सरकार बोर्ड के अध्यक्ष का बेटा है. इस मामले से जुड़े पांच आरोपितों की पहचान कर ली गई है. इनमें तीन नाबालिग हैं जबकि दो वयस्क हैं. इसमें दो की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं, पुलिस का दावा है कि AIMIM MLA बेटे के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले हैं, जबकि टीआरएस नेता और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ सबूत मिले हैं. साथ ही कहा है कि इस केस में गृहमंत्री का पोता शामिल नहीं है. मर्सडिज बेंज कार उस चेयरमैन की है जो टीआरएस लीडर भी हैं.
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