1 जून से ईपीएफओ के नए नियम, आधार से पीएफ अकाउंट लिंक नहीं कराया तो होगा नुकसान
Zee News
नियम का पालन नहीं करने पर खाते में कंपनी या मालिक की तरफ से आने वाले कंट्रीब्यूशन पर असर पड़ सकता है. ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद कर सकते हैं आधार लिंक
नई दिल्लीः नौकरी करने वाले मुलाज़िमों के लिए एक निहायत ही जरूरी खबर है, जिसपर उन्हें फौरन अमल करना होगा वरना लापरवाही या कोताही बरतने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है. दरअसल, एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेंशन (ईपीएफओ) की जानिब से प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए कुछ जाब्तों में बदलाव किया गया है. नए नियमों के मुताबिक, अब एम्प्लॉयर को हर मुलाज़िम के अकाउंट को 1 जून से आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं होता है तो खाते में कंपनी या मालिक की तरफ से आने वाले कंट्रीब्यूशन भी रुक सकता है.More Related News