
सैफ अली खान पर हमले के आरोपी ने किया बेकसूर होने का दावा, कोर्ट में दायर की जमानत याचिका
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आरोपी शरीफुल इस्लाम शेहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर उर्फ विजय गोपाल दास ने अपने वकील अजय गवली के माध्यम से मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि शरीफुल इस्लाम ने कोई अपराध नहीं किया है और एफआईआर झूठी है.
अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शेहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर उर्फ विजय गोपाल दास ने अपने वकील अजय गवली के माध्यम से मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है. यह मामला वर्तमान में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यह सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाला मामला है. बांद्रा पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद केस मुंबई सत्र न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएगा. फिलहाल, पुलिस ने अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है.
जमानत याचिका में क्या कहा गया?
याचिका में कहा गया है कि शरीफुल इस्लाम ने कोई अपराध नहीं किया है और एफआईआर झूठी है. इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी जरूरी सबूतों की बरामदगी और जांच पूरी हो चुकी है और केवल चार्जशीट दाखिल किया जाना बाकी है.
याचिका में कहा गया, "आवेदक (शरीफुल इस्लाम) ने जांच में पूरा सहयोग किया है. ऐसे में उसे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे उसे मुकदमे से पहले ही सजा देने जैसा होगा. इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए."
अभियोजन पक्ष का क्या कहना है?
शरीफुल इस्लाम के वकील अजय गवली का कहना है कि पुलिस के पास पहले ही सभी महत्वपूर्ण सबूत मौजूद हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड शामिल हैं. इसके अलावा, आरोपी के सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है.

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