लोगों को डरा रही Coronavirus की चेतावनी! Supeme Court से की रोक की अपील, मिला ये जवाब
Zee News
कॉलिंग के वक्त सुनाई देने वाली कोरोना की चेतावनी पर रोक लगाने और लॉकडाउन से पहले की तरह सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सोमवार को अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया है.
नई दिल्ली: लोगों के मन में कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी का कथित डर पैदा कर रही कोरोना कॉलर ट्यून पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा, 'महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय करना सरकार की जिम्मेदारी है. इसलिए इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता.' जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा, 'हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता ने जिस राहत की मांग की है, उसके लिए याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती है. यह प्राधिकारों की जिम्मेदारी है कि वे महामारी की रोकथाम के सिलसिले में उपयुक्त उपाय करें. कोर्ट ने पहले ही खुद संज्ञान लेते हुए एक याचिका की सुनवाई की थी, जिसमें उपयुक्त आदेश जारी किए गए थे. वह याचिका कोविड-19 मरीजों के उपयुक्त इलाज और अस्पतालों आदि में शवों के मैनेजमेंट के विषय से जुड़ी थी. इसलिए, रिट याचिका खारिज की जाती है.'More Related News