राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद हश मनी केस में ट्रंप को राहत, कार्यवाही पर लगी रोक
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प्रॉसिक्यूटर्स ने रविवार को मर्चन को ईमेल के माध्यम से इस कार्यवाही को टालने का अनुरोध किया था, जिसमें ट्रंप की 5 नवंबर को हुई राष्ट्रपति चुनावी जीत और जनवरी 2025 में उनके शपथ ग्रहण का हवाला दिया गया था. प्रॉसिक्यूटर्स ने इसे 'अभूतपूर्व परिस्थितियां' बताया. जवाब में, जज मर्चन ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले की सभी कार्यवाही 19 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी.
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी केस में चल रही कार्यवाही पर न्यूयॉर्क के एक जज ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है. मंगलवार को जारी एक कोर्ट डॉक्यूमेंट में इस फैसले की पुष्टि हुई है. यह मामला एक एडल्ट स्टार को दिए गए हश मनी से संबंधित है जिसमें ट्रंप को दोषी ठहराया जा चुका है.
जुलाई में प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी की घोषणा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, उम्मीद थी कि जज जुआन मर्चन मंगलवार तक इस मामले पर फैसला सुना सकते हैं कि ट्रंप की सजा को रद्द किया जाए या नहीं. ट्रंप को 26 नवंबर को सजा सुनाई जानी है.
19 नवंबर तक के लिए कार्यवाही स्थगित
प्रॉसिक्यूटर्स ने रविवार को मर्चन को ईमेल के माध्यम से इस कार्यवाही को टालने का अनुरोध किया था, जिसमें ट्रंप की 5 नवंबर को हुई राष्ट्रपति चुनावी जीत और जनवरी 2025 में उनके शपथ ग्रहण का हवाला दिया गया था. प्रॉसिक्यूटर्स ने इसे 'अभूतपूर्व परिस्थितियां' बताया. जवाब में, जज मर्चन ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले की सभी कार्यवाही 19 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी.
क्या है हश मनी केस?
एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने 2006 में यौन संबंध बनाए थे. ये मामला 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में खूब चर्चा में रहा था. स्टॉर्मी इस वाकये को सार्वजनिक करने की धमकी दे रही थीं, जिसके बाद ट्रंप ने उन्हें गुपचुप तरीके से पेमेंट की. ट्रंप को डेनियल्स को 1 लाख 30 हजार डॉलर के भुगतान को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है.
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प्रॉसिक्यूटर्स ने रविवार को मर्चन को ईमेल के माध्यम से इस कार्यवाही को टालने का अनुरोध किया था, जिसमें ट्रंप की 5 नवंबर को हुई राष्ट्रपति चुनावी जीत और जनवरी 2025 में उनके शपथ ग्रहण का हवाला दिया गया था. प्रॉसिक्यूटर्स ने इसे 'अभूतपूर्व परिस्थितियां' बताया. जवाब में, जज मर्चन ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले की सभी कार्यवाही 19 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी.