राम मंदिर के बाद अब अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए दान देने वालों को भी मिलेगी टैक्स में छूट
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इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से बनाई जा रही इस मस्जिद के परिसर में म्यूजियम, अस्पताल, लाइब्रेरी और कम्यूनिटी किचन होगा. यह मस्जिद पारंपरिक मस्जिदों से अलग और आधुनिक कला का संगम होगी.
अयोध्या: अयोध्या के धन्नीपुर मस्जिद निर्माण में दान देने वालों को आयकर कानून की धारा 80G के तहत टैक्स में छूट मिलेगी. भारत सरकार ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट को 80G का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले के सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी है.More Related News