मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर Param Bir Singh को Bombay HC से राहत, 9 जून तक नहीं होगी गिरफ्तारी
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एट्रासिटी (जाति उत्पीड़न) से जुड़े मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से बताया है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह (Param Bir Singh) को 9 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
मुंबई: एट्रासिटी (जाति उत्पीड़न) से जुड़े मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह (Param Bir Singh) को बड़ी राहत मिली है और महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से बताया है कि उन्हें 9 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. इस मामले की सुनवाई रेगुलर कोर्ट में 9 जान के बाद होगी. इसके साथ कोर्ट ने परमवीर सिंह को जांच मे सहयोग करने क लिए कहा हैं. वर्तमान में अकोला में तैनात पुलिस निरीक्षक भीमराव घाडगे ने परमवीर सिंह (Param Bir Singh) के खिलाफ जाति उत्पीड़न (एट्रासिटी) की शिकायत दर्ज कराई थी. शुरुआत में अकोला पुलिस ने इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद इसे ठाणे पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया था. बता दें कि एसटी-एससी एक्ट के तहत एफआईआर कही पर भी दर्ज की जा सकती हैं और बाद में इसे संबंधित पुलिस स्टेशन को जांच के लिए भेजा दिया जाता है.More Related News