मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू, धर्म में परिवर्तन दंडनीय अपराध
Zee News
मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन दंडनीय अपराध माना गया है. किसी व्यक्ति का धर्म संपरिवर्तन करने के आशय के साथ किया गया विवाह अकृत तथा शून्य होगा.
भोपाल: मध्य प्रदेश में जोर-जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराने और धोखा देकर विवाह रचाने की घटनाओं पर रोक लगाने के मकसद से विधानसभा से पारित मध्य प्रदेष धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 राज्य में लागू हो गया है. बीते दिनों विधानसभा में हुआ था पारित राज्य में बीते साल भाजपा की सत्ता में हुई वापसी के बाद धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया गया था और बीते दिनों विधानसभा में भी इस अधिनियम को पारित कर दिया गया था.More Related News