मणिपुर हिंसा: राहत शिविरों में लोगों के लिए 3928 आधार कार्ड दोबारा बनाए गए
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मणिपुर हिंसा के संबंध में मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विशेष आधार शिविर खोलकर राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए 3928 (तीन हजार नौ सौ अट्ठाईस) आधार कार्ड फिर से बनाए गए हैं.
मणिपुर हिंसा के संबंध में मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विशेष आधार शिविर खोलकर राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए 3928 (तीन हजार नौ सौ अट्ठाईस) आधार कार्ड फिर से बनाए गए हैं. राज्य सरकार ने कहा है कि आधार कार्ड के पुनर्निर्माण/पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया अभी भी जारी है.
सरकार के अनुसार, गृह विभाग ने अपने पत्र दिनांक 19.06.2023 के माध्यम से सभी उपायुक्तों को राज्य में चल रही हिंसा में खो गए या जलाए गए आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष आधार शिविर खोलने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय के दिनांक 25.09.2023 के आदेश द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में राज्य द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में निर्देश दिया था कि उप महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (एलआईडीएआई), क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी और सचिव, गृह विभाग, मणिपुर राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएं कि सभी विस्थापित व्यक्तियों को अंधार कार्ड दिए जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूआईडीएएल के पास उन व्यक्तियों के बायोमेट्रिक डिटेल होंगे जिन्हें आधार कार्ड जारी किए गए थे. यह किसी भी विस्थापित व्यक्ति के दावे से मेल खाएगा जो उपलब्ध बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के संदर्भ में आधार कार्ड खोने का दावा करता है. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इन शर्तों में आधार कार्ड जारी करने से पहले आवश्यक सत्यापन शीघ्रता से किया जाएगा.
अदालत ने मणिपुर राज्य के वित्त विभाग के सचिव को निर्देश दिया था कि वह मणिपुर के प्रभावित हिस्सों में सभी बैंकों को विस्थापित व्यक्तियों द्वारा रखे गए बैंक खातों का विवरण संबंधित विस्थापित व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए उचित निर्देश जारी करें.
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