बेटी ने चुकाई पिता से रंजिश की कीमत, नेपाली युवक ने नाबालिग की हत्या कर घर में छिपाया शव
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दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 40 के सिलोखरा में एक साल पहले पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से हुए विवाद के कारण एक युवक ने उसकी 14 वर्षीय किशोरी की गला रेत कर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपि मौके से फरार हो गया. मृतिका की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नेपाली युवक के खिलाफ केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है.
गुरुग्राम के सेक्टर 40 के सिलोखरा इलाके में रहने वाली एक 14 वर्षीय लड़की की उसके पड़ोसी ने गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को अपने घर में छिपाकर आरोपी फरार हो गया. मृतिका की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नेपाली युवक के खिलाफ केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है. हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है.
पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपी पड़ोसी ने मृतिका के पिता से अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी. पीड़िता अपने परिवार के साथ यहां सिलोखरा गांव की इंदिरा कॉलोनी की एक इमारत में एक कमरे के किराए के मकान में रहती थी. पुलिस ने कहा कि इमारत में ऐसे कई कमरे और कुछ सामान्य शौचालय बने हुए हैं.
हत्या की वारदात रविवार रात करीब 9 बजे की है. लड़की की मां ने उसे साबुन लाने के लिए एक सामान्य शौचालय में भेजा था. लड़की जब काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू कर दी. उसके पिता ज्ञानी थापा ने हत्या के आरोपी बहादुर को उसके कमरे के बाहर खड़ा देखा तो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा.
इस बहादुर ने कहा कि वह खाना खरीदने के लिए बाहर गई है. लेकिन पीड़िता के पिता को उसकी हरकत से संदेह हुआ और उसने बहादुर से अपना कमरा खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने अनुमति नहीं दी. इसके बाद उसने जबरन उसका दरवाजा खोला तो कमरे में कंबल में लिपटी अपनी बेटी का खून से लथपथ शव पाया. इसी बीच बहादुर फरार हो गया.
इसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी ने शव को छिपाने से पहले कथित तौर पर धारदार हथियार से लड़की का गला काट दिया था. उसने शरीर पर भी चाकू से कई वार किए थे. इसके बाद खून से लथपथ अवस्था में कंबल में लपेट दिया था.
मृतिका के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमवार को गुरुग्राम के सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में हत्यारोपी बहादुर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत केस दर्ज किया है. अपनी शिकायत में थापा ने बताया है कि वो नेपाल का रहने वाला है. साल 2019 से इंदिरा कॉलोनी में परिवार के साथ किरायेदार के रूप में रह रहा है.
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