प्राइवेट स्कूल भी RTI के दायरे में, सूचना देने से किया इनकार तो रद्द हो सकती है मान्यता
Zee News
उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने भी आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूलों को RTI के तहत मांगी गई जानकारी देनी होगी, मना किया तो मान्यता रद्द हो सकती है.
फरीदाबाद: प्राइवेट स्कूल भी आरटीआई के दायरे में आ गए हैं. इस बाबत राज्य सूचना आयोग (SIC) ने एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया कि प्राइवेट स्कूल (Private School) आरटीआई (RTI) के तहत मांगी गई सूचना देने से मना नहीं कर सकते. अगर स्कूल सूचना देने में आनाकानी करते हैं तो मान्यता रद्द हो सकती है. एसआईसी द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था आरटीआई के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों के बारे में जानकारी मांगता है तो जिला शिक्षा विभाग को मांगी गई सूचना व जानकारी निजी स्कूलों से लेकर उपलब्ध करानी होगी. जानकारी देने से कोई स्कूल मना करता है तो स्कूल को कारण बताओं नोटिस दिया जाए और मान्यता रद्द की जा सकती है. हालांकि कई स्कूलों नें इस नियम से बचने के लिए तर्क दिया है कि वे प्राइवेट संस्था हैं इसलिए सूचना देने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते.More Related News