परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा- 'एफआईआर के बाद ही जांच संभव?'
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मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका को लेकर अभी तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, इसलिए हम इससे पहले किस आधार पर सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं.
मुंबई: मुबंई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा है कि बिना किसी जांच एजेंसी को शिकायत दिए, जांच किस बात पर हो, तरीका यही है कि पहले शिकायत/FIR हो, उसके बाद ही सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है. चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने परमबीर सिंह के वकील से पूछा कि इस मामले में एफआईआर कहां है? कैसे इस मामले में स्वतंत्र जांच एजेंसी की मांग कर सकते हैं.More Related News