नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस पर जरूरी अपडेट
Zee News
अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो खबर आप ही के लिए है. मद्रास हाई कोर्ट ने 5 साल तक 100% नुकसान की भरपाई करने वाला बंपर-टू-बंपर बीमा पर बड़ा फैसला दिया है.
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने नए मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से 5 साल तक 100% नुकसान की भरपाई करने वाला बंपर-टू-बंपर बीमा (Bumper to Bumper Insurance) कराने के अपने आदेश को फिलहाल स्थगित रखा है. साधारण बीमा कंपनी (GIC) ने अदालत से अनुरोध किया था कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की मंजूरी के बिना इस फैसले को लागू नहीं किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए 90 दिनों की जरूरत होगी. इसके बाद जस्टिस एस. वैद्यनाथन ने 4 अगस्त को पारित अपने आदेश को स्थगित रखने का फैसला किया.More Related News