देशभर में स्कूल खोले जाने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा जवाब
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पीठ ने कहा कि उसके पास न तो वैज्ञानिक डेटा है और न ही देश में कोविड के बढ़ने को लेकर पूरी जानकारी है और कहा कि सरकारें बच्चों को संभावित संक्रमण के संपर्क में लाने से सावधान हैं .
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के 12वीं कक्षा के एक छात्र की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे स्कूलों को फिर से खोलने और ऑफलाइन शिक्षण के संचालन के संबंध में समयबद्ध निर्णय लें .
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं ले सकते फैसला न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि वह राज्यों को शारीरिक शिक्षण के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश नहीं दे सकते . पीठ ने कहा कि हम अभी दूसरी लहर (कोविड) से बाहर निकले हैं . हमें नहीं पता कि स्पाइक कहां है? न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा कि बच्चों को वापस स्कूल जाने की जरूरत है, लेकिन यह राज्यों द्वारा तय किया जाना है .