दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की पशुपति पारस के खिलाफ चिराग पासवान की याचिका
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दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर के पशुपति पारस को पार्टी का सदन में नेता बनाए जाने को स्वीकृति दी थी.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के सांसद चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस को सदन में पार्टी के नेता के रूप में मान्यता देने संबंधी लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सदन के आंतरिक विवादों का निर्णय अध्यक्ष (स्पीकर) के पास होता है. उल्लेखनीय है कि पारस ने बुधवार को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी और चिराग ने इसका भी विरोध किया था.More Related News