झारखंडः रेप पीड़िता को गवाह नहीं बनाने पर कोर्ट सख्त, पुलिस पर लगाए ये गंभीर आरोप
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कोर्ट ने 2018 में साहिबगंज में दुष्कर्म की हुई घटना को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करने और पीड़िता को गवाह नहीं बनाए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया.
रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में निचली अदालत के आदेश के बावजूद पीड़िता को गवाही के लिए पेश नहीं करने पर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए शुक्रवार को संबद्ध पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया. इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक से सीधे तौर पर जवाब-तलब किया गया है. पुलिस पर उठाए सवाल जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने वर्ष 2018 में साहिबगंज में दुष्कर्म की हुई घटना को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करने और पीड़िता को गवाह नहीं बनाए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया. पीठ ने इसे पुलिस की घोर लापरवाही मानते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को इस मामले में स्वयं जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.More Related News