जम्मू-कश्मीर के नियमों में बड़ा बदलाव: कश्मीरी महिला से शादी की तो भी मिलेगी नागरिकता
Zee News
धारा 35-A जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के 'स्थायी निवासी' की परिभाषा तय करने का हक देती है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर के शहरियों को कुछ खास हुकूक दिए गए हैं.
नई दिल्ली: सरकार ने जम्मू और कश्मीर के स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक अब वो लोग जिन्होंने कश्मीरी लड़की से शादी की है और दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके बच्चे भी कश्मीर के स्थायी निवासी बन सकते हैं. इसके लिए सरकार की जानिब से डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने नए नियम की अधिसूचना जारी कर दी है. जम्मू और कश्मीर में जब तक अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए लागू था, तब तक ऐसी दशा में सिर्फ महिला ही कश्मीर की स्थायी निवासी रहती, उसके बच्चों और पति को इस दायरे से बाहर रखा गया था. अगर कश्मीरी पुरुष किसी महिला से शादी करता था तो उसे और उसके बच्चों को स्थायी निवासी माना जाता था.More Related News