गौतम गंभीर के मुफ्त दवा बाटने पर हाई कोर्ट ने पूछा, क्या उन्हें इसके लिए लाइसेंस मिला है?
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दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि, भाजपा सांसद गौतम गंभीर कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाईयां बांटने और उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदने के अहल हैं?
नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कारण दवाई की किल्लत को दूर करने के लिए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्लीवासियों को मुफ्त में कोरोना की दवा फैबीफ्लू और ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का ऐलान किया. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर उनसे सवाल पूछा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि, भाजपा सांसद गौतम गंभीर कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाईयां बांटने और उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदने के अहल हैं? जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने सवाल किया कि, कैसे किसी व्यक्ति को इस तरह की दवा बांटने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या उन्हें इसके लिए लाइसेंस मिला है? सांसद की ओर से जो दवाइयां बांटी जा रही हैं उसके लिए डॉक्टरों की सलाह ली गई.More Related News