गृह मंत्रालय ने BSF को दिया ये बड़ा अधिकार, इन राज्यों में सीमा से 50KM अंदर तक कर सकेंगे कार्रवाई
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केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है और अब बीएसएफ के अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक तलाशी और गिरफ्तारी कर सकते हैं.
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है और अब बीएसएफ के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां दी गई हैं. बीएसएफ अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेंगे. बीएसएफ को सीआरपीसी, Passport Act and Passport (Entry to India) Act के तहत ये करवाई करने का अधिकार मिला है.
असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में पुलिस की तर्ज पर बीएसएफ (BSF) को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार मिला है. बीएसएफ (BSF) के अधिकारी तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेंगे. इससे पहले यह दायरा 15 किलोमीटर था. इसके अलावा बीएसएफ नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी सर्च और अरेस्ट कर सकेगी.