केंद्र का बड़ा निर्णय, सरोगेसी से मां बनने वाली महिला कर्मचारियों को मिलेगी 6 महीने मैटरनिटी लीव
Zee News
वर्तमान समय तक सरोगेसी से बच्चे के जन्म की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव देने के लिए कोई नियम नहीं थे.
नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार ने सरोगेसी (किराये की कोख) के माध्यम से बच्चे पैदा करने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, ये कर्मचारी अब 180 दिनों तक की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं. इससे पहले ऐसे मामलों में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसे प्रावधान उपलब्ध नहीं थे.
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