किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सड़क खुलवाने के लिए दिया ये 'निर्देश'
Zee News
किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने राज्य द्वारा दाखिल शपथ पत्र देखा है, आप समाधान क्यों नहीं सकते, उनके पास विरोध करने का अधिकार है लेकिन ट्रैफिक को बाधित नहीं किया जा सकता.
नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के धरना-प्रदर्शन के कारण सड़क अवरूद्ध होने का समाधान केंद्र और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को तलाशना चाहिए. दिल्ली-यूपी सीमा पर किसान आंदोलन के कारण बंद सड़क खोलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ट्रैफिक नहीं रोक सकते. सरकार इस मसले का जल्द से जल्द समाधान निकाले.More Related News