ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, गिरफ्तारी के आदेश
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दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने अदालत को बताया कि उन्होंने सभी सप्लायर्स से अनुरोध किया है कि वे दिल्ली में अपने सेंटर पर पहुंचने वाले ऑक्सीजन टैंकरों का विवरण दें, इसके बाद तीन दिनों के लिए कोटा आवंटित कर दिया जाएगा.
नई दिल्ली: दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन (Oxygen) संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) लगातार सरकार को निर्देश दे रहा है. इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ अस्पतालों द्वारा यह बताया गया है कि दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति बेहाल है. एक बेड पर दो मरीज हैं. इस पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने अदालत को जानकारी देते हुए यह बताया कि वह इस दिशा में काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा सके. इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि तस्वीर कुछ और ही बता रही हैं. एक और सुनवाई के दौरान महाराजा अग्रसेन अस्पताल (Maharaja Agrasen Hospital) की ओर से पेश वकील आलोक अग्रवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) को उस आदेश के बारे में बताया जिसमें सभी अस्पतालों से कहा गया है कि इमरजेंसी मरीजों को 10 से 15 मिनट के भीतर भर्ती करना होगा और उन्हें ऑक्सीजन व दवाइयां देनी होंगी, जबकि ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है. HC ने दिल्ली सरकार से इस पर निर्देश देने के लिए कहा.More Related News