
उत्तराखंड में अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त, बागेश्वर में स्टोन क्रशर सील, कई डंपर जब्त
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उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद बागेश्वर में अवैध खनन जारी था. पुलिस ने गोलाना गांव में एक स्टोन क्रशर को सील कर कई डंपर जब्त किए. जांच में बिना परमिट खनन सामग्री की तस्करी के सबूत मिले. डीएम ने 31 अन्य अनियमित खदानों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जनवरी से बागेश्वर जिले में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, जिले में अवैध खनन बदस्तूर जारी है. पुलिस और खनन विभाग की टीमों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बागेश्वर के गोलाना गांव स्थित एक स्टोन क्रशर को सील कर दिया है. साथ ही अवैध खनन सामग्री के परिवहन में संलिप्त कई डंपर ट्रकों को जब्त किया गया है.
न्यायालय द्वारा नियुक्त टीम की जांच में बड़ा खुलासा
हाल ही में गठित उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी टीम ने एक सप्ताह पहले गोलाना गांव स्थित स्टोन क्रशर का निरीक्षण किया था. जांच के दौरान पाया गया कि इस क्रशर से बिना किसी वैध परमिट के बड़े पैमाने पर खनन सामग्री बाहर भेजी जा रही थी. टीम को मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज में अवैध बिक्री और परिवहन के स्पष्ट प्रमाण मिले. इसके अलावा, साइट पर मौजूद दस्तावेजों ने भी खनन अनियमितताओं की पुष्टि की.
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खनन अधिकारी ने स्टोन क्रशर को किया सील
इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए बागेश्वर जिले की खनन अधिकारी नाजिया हसन ने स्टोन क्रशर को तुरंत सील कर दिया. इसके साथ ही क्रशर मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपों में लोक सेवक के आदेश की अवहेलना, धोखाधड़ी और जालसाजी शामिल हैं. सीलिंग की कार्रवाई के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी.

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