इलाहाबाद हाईकोर्ट का डॉक्टर कफील के हक में एक और फैसला; सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब
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डॉक्टर कफील को 31 जुलाई, 2019 को एक बार फिर इस इल्जाम में निलंबित किया गया था कि उन्होंने बहराइच जिला अस्पताल में मरीजों का जबरदस्ती इलाज किया और सरकार की नीतियों की आलोचना की. इससे पहले गोरखपुर मामले में वह निलंबित चल रहे थे.
प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील को दूसरी बार निलंबित करने संबंधी आदेश पर को रोक लगा दी. डॉक्टर कफील को 31 जुलाई, 2019 को एक बार फिर इस आरोप पर निलंबित किया गया था कि उन्होंने बहराइच जिला अस्पताल में मरीजों का जबरदस्ती इलाज किया और सरकार की नीतियों की आलोचना की. यह दूसरी बार था जब डॉक्टर कफील को राज्य सरकार द्वारा निलंबित किया गया, जबकि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त, 2017 की घटना के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इस घटना में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत हो गई थी.
सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने की हिदायत डॉक्टर कफील अहमद खान द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच एक महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है. अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेंगे. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 नवंबर, 2021 तय करते हुए निर्देश दिया कि प्रतिवादी (राज्य सरकार के अधिकारी) चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें.