आप हैं PFI मेंबर तो आपको पुलिस कर सकती है गिरफ्तार? जानिए क्या है कानून
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केंद्र सरकार UAPA के तहत किसी संगठन को 'गैरकानूनी' या 'आतंकी' संगठन करार दे सकती है. ऐसे में अगर आप इस संगठन से जुड़े हैं या इसके सदस्य हैं तो कानून क्या कहता है? क्या आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं? कानून के विशेषज्ञों की ऐसे सवालों को लेकर क्या राय हैव? क्या कहते हैं कानून के विशेषज्ञ..
केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगी संगठनों पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. पीएफआई के खिलाफ यह कार्रवाई अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट (UAPA) के तहत की गई है. केंद्र सरकार UAPA के तहत किसी संगठन को 'गैरकानूनी' या 'आतंकवादी' करार दे सकती है. ऐसे में अगर आप इस संगठन से जुड़े हैं या इसके सदस्य हैं तो कानून क्या कहता है? क्या आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं? कानून के विशेषज्ञों से हमने इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की.
ऐसे हालात में हो सकती है गिरफ्तारी
कानूनी विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय अग्रवाल पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहते हैं कि चूंकि यह अब प्रतिबंधित संगठन है, ऐसे में इससे जुड़े व्यक्ति को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. इस संगठन की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए.
क्या ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है? इस सवाल के जवाब में अजय अग्रवाल कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने अतीत में संगठन साथ रहते हुए गैरकानूनी काम किए हैं या ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लिया है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है. इसलिए प्रतिबंधित संगठन से जुड़े लोगों को अपना भविष्य बचाने के लिए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए.
कानूनी जानकार कहते है कि अगर संगठन पर प्रतिबंध लग चुका है और उसका कोई सदस्य या पदाधिकारी किसी ऐसे गलत काम में शामिल रहा है, जो कानून की नजर में अपराध है. तो ऐसे में पुलिस या अन्य एजेंसी उसे गिरफ्तार कर सकती हैं. मगर यह आरोपी के अपराध पर निर्भर करता है.
क्या है UAPA कानून?
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