अनिल देशमुख के खिलाफ अब सीबीआई जांच होगी, Bombay HC का आदेश
Zee News
मुंबई पुलिस के पूर्व ममिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) को एक पत्र लिख कर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर '100 करोड़ रुपए' वसूली के आरोप लगाए थे.
मुंबई: Bombay हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व ममिश्नर परमबीर (Param Bir Singh) सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. Bombay हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर '100 करोड़ रुपए' वसूली के आरोपों की जांच अब सीबीआई (CBI) करेगी. अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'आरोप राज्य के गृह मंत्री पर लगाए गए हैं और आरोप गंभीर है, इसलिए गैरजानिबदारी से जांच के लिए सिर्फ राज्य पुलिस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है. इसलिए सीबीआई (CBI) को इस मामले की जांच करनी चाहिए.More Related News