UP: होली के लिए गाइडलाइन जारी, जुलूस निकालने से पहले लेनी होगी परमीशन
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मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ न होने दी जाए और इसके लिए पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली सहित अन्य पर्वों तथा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए. इसके तहत सुरक्षित दूरी का पालन करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी होगा तथा बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा. उधर लखनऊ के जिलाधिकारी ने राजधानी में अगले आदेशों तक प्रस्तावित समस्त प्रकार के रेन डांस पार्टी तथा अन्य पार्टियों पर रोक लगा दी. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक (जोन), पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्त तथा सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर सुरक्षित दूरी का पालन कराने और सार्वजनिक स्थान पर हर व्यक्ति को मास्क लगाने जैसे दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया. तिवारी ने स्पष्ट हिदायत दी कि आगामी पर्व व त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी भी प्रकार का जुलूस प्रशासन की अनुमति के बाद ही निकलेगा. उन्होंने कहा कि अनुमति के बाद कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ निकलने वाले जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक रहेगी.More Related News
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