Rule Change: 1 अक्टूबर से आधार कार्ड समेत ये 6 बदले नियम होंगे लागू, बजट में हुआ था ऐलान...
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बजट 2024 (Union Budget 2024) में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलाव का ऐलान किया था. इसमें से कुछ बदलाव अभी प्रभावी हैं तो कुछ ऐसे भी बदलाव हैं, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले हैं.
हर महीने में कुछ ना कुछ नियमों में बदलाव होता रहता है, जिसके मद्देनजर अगले महीने से भी कुछ बदलाव हो रहा है. अक्टूबर से कुछ ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसमें ज्यादातर टैक्स से जुड़े हुए हैं. आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लेकर इनकम टैक्स (Income Tax) को लेकर 6 बड़े बदलाव 1 अक्टूबर से होने जा रहे हैं. इन सभी बदलाव का ऐलान केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण (FM Nirmala Sitharaman) ने किया था.
बजट 2024 (Union Budget 2024) में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलाव का ऐलान किया था. इसमें से कुछ बदलाव अभी प्रभावी हैं तो कुछ ऐसे भी बदलाव हैं, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले हैं. इन बदलावों में Aadhaar card, STT, TDS रेट, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 हैं.
1. डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम
डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होने वाली है. यह स्कीम पेडिंग टैक्स विवाद को सुलझाने का मौका देती है. पेंडिंग टैक्स अपीलों को निपटाने के लिए इसे शुरू में 2020 में पेश किया गया था. विवाद से विश्वास योजना 22 जुलाई, 2024 तक विवादों को सॉल्व करने से संबंधित है. इसके तहत वे टैक्सपेयर्स आते हैं, जिनका उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष टैक्स, ब्याज, दंड या शुल्क से संबंधित विवाद चल रहे हैं.
इस योजना के तहत दी जाने वाली निपटान राशि भुगतान के समय पर निर्भर करती है. जो टैक्सपेयर 1 अक्टूबर, 2024 और 31 दिसंबर, 2024 के बीच निपटान का विकल्प चुनते हैं, उन्हें विवादित टैक्स राशि का पूरा भुगतान करना होगा या विवादित ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 25% भुगतान करना होगा. हालांकि, जो व्यक्ति 31 दिसंबर, 2024 के बाद निपटान करना चाहते हैं, उन्हें विवादित कर राशि का 110% या ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 30% भुगतान करना होगा.
2. आधार कार्ड केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन ID का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है. इस फैसले का लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है. 1 अक्टूबर, 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन ID का उल्लेख नहीं कर पाएंगे.
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