MP: पूर्व CM दिग्विजय सिंह को 1 साल की सजा, 11 साल पुराने केस में कोर्ट का फैसला
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मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक साल की जेल की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है.
वर्ष 2011 में उज्जैन में हुई मारपीट की घटना के मामले में इंदौर की विशेष अदालत ने आज पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 आरोपियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने इसके साथ ही पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया.
वर्ष 2011 में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल होने जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन उज्जैन सांसद प्रेमचंद गुड्डू और सात अन्य लोगों का विवाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हो गया था. इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू सहित 9 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया था.
जनप्रतिनिधियों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय इंदौर में आज उक्त मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित छह आरोपियों को सजा सुनाई गई, जबकि तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया. पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू सहित सभी छह आरोपियों को कोर्ट में पांच पांच हजार का जुर्माना भरवाकर 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी.
'सजा के खिलाफ करेंगे हाईकोर्ट में अपील'
शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी आरोपियों की सजा 3 वर्ष से कम थी, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है. वहीं दिग्विजय सिंह के वकील ने कहा कि उक्त मामले में हाईकोर्ट में अपील करेंगे. पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वे उक्त सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे. वहीं प्रेमचंद गुड्डू ने यह भी कहा कि उक्त घटना के समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी. इस सिक्योरिटी में शामिल किसी भी अधिकारी का कोर्ट में बयान नहीं लिया गया.
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