LTC घोटाले में पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल साहनी समेत 4 दोषी करार, अब सजा पर होगी बहस
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2013 में सीबीआई ने अवकाश एवं यात्रा भत्ता (एलटीसी) घोटाला मामले में केस दर्ज किया था. मामले में इन चारों को आरोपी बनाया था. सीबीआई ने इस मामले में पीएमएलए, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरपयोग के तहत केस दर्ज किया था. सेंट्रल विजलेंस कमीशन ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था.
अवकाश एवं यात्रा भत्ता (LTC) घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल कुमार साहनी समेत 4 को मामले में दोषी करार दिया है. अब इन सभी की सजा पर 31 अगस्त को कोर्ट में बहस होगी.
कोर्ट ने LTC मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद साहनी के अलावा दिल्ली बेस्ड कुरियर के अनूप सिंह पवार, पूर्व ऑफिस सुपरिडेंट (ट्रैफिक) एनएस नैयर और अरविंद तिवारी को भी दोषी करार दिया है. इन पर बिना यात्रा किए लाखों रुपये भत्ता लिए जाने का मामला सीबीआई ने दर्ज किया था.
सीबीआई ने 2013 में केस दर्ज किया थागौरतलब है कि 2013 में सीबीआई ने अवकाश एवं यात्रा भत्ता (एलटीसी) घोटाला मामले में केस दर्ज किया था. मामले में इन चारों को आरोपी बनाया था. सीबीआई ने इस मामले में पीएमएलए, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरपयोग के तहत केस दर्ज किया था. सेंट्रल विजलेंस कमीशन ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था. जांच के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल की गई. अब कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद चारों को दोषी पाया है.
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