IPC Section 51: कानून में क्या होता है 'शपथ' का मतलब, यही बताती है आईपीसी की धारा 51
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आईपीसी (IPC) की धारा 51 (Section 51) कानूनीतौर पर 'शपथ' शब्द को परिभाषित (defined) करती है. तो चलिए जानते हैं कि आईपीसी (IPC) की धारा 51 इस बारे में क्या बताती है?
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के हर अध्याय में कई धाराएं मौजूद हैं, जो हमें जुर्म (Offence) और उसकी सजा (Punishment) के बारे में तो जानकारी देती ही हैं. साथ ही कानूनी तौर पर कई शब्दों के अर्थ (Meaning of words) और उनकी परिभाषा (Definition) भी बताती है. इसी कड़ी में आईपीसी (IPC) की धारा 51 (Section 51) कानूनीतौर पर 'शपथ' शब्द को परिभाषित (defined) करती है. तो चलिए जानते हैं कि आईपीसी (IPC) की धारा 51 इस बारे में क्या बताती है?
आईपीसी की धारा 51 (IPC Section 51) भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 51 (Section 51) कानूनी रूप से शपथ (Oath) का अर्थ (Meaning) और परिभाषा (Definition) बताती है. IPC की धारा 51 के मुताबिक 'शपथ (Oath) के लिए विधि Law द्वारा प्रतिस्थापित (Substituted) सत्यनिष्ठ (Integrity) अभिपुष्टि (Confirmation) और ऐसी कोई घोषणा (Announcement), जिसका किसी लोक सेवक ((public servant)) के समक्ष किया जाना या न्यायालय (Court) में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन (purpose of evidence) के लिए उपयोग (Use) किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकॄत हो (required or authorized) शपथ शब्द (Oath word) के अन्तर्गत आती है.'
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क्या होती है आईपीसी (IPC) भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) IPC भारत में यहां के किसी भी नागरिक (Citizen) द्वारा किये गये कुछ अपराधों (certain offenses) की परिभाषा (Definition) और दंड (Punishment) का प्रावधान (Provision) करती है. आपको बता दें कि यह भारत की सेना (Indian Army) पर लागू नहीं होती है. पहले आईपीसी (IPC) जम्मू एवं कश्मीर में भी लागू नहीं होती थी. लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां भी आईपीसी लागू हो गई. इससे पहले वहां रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती थी.
अंग्रेजों ने लागू की थी IPC ब्रिटिश कालीन भारत (British India) के पहले कानून आयोग (law commission) की सिफारिश (Recommendation) पर आईपीसी (IPC) 1860 में अस्तित्व में आई. और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के तौर पर 1862 में लागू किया गया था. मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं. इसका खाका लॉर्ड मेकाले (Lord Macaulay) ने तैयार किया था. बाद में समय-समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे हैं.
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