Delhi: मां की मौत के बाद पिता ने 11 साल की बेटी के साथ किया रेप, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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दिल्ली में बेटी के साथ रेप करने वाले पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि 'पापा की लाड़ली' फ्रेज पिता-बेटी के बीच स्नेहपूर्ण रिश्ते को दर्शाता है और फिर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बच्चे को क्या करना चाहिए.
दिल्ली में एक पिता ने 11 साल की अपनी बेटी के साथ रेप किया. इस मामले में कोर्ट ने दोषी पाए गए पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा पीड़िता को राहत और पुनर्वास के लिए 12 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, स्पेशल जज अनु अग्रवाल ने उस पिता को सजा सुनाई, जिसे POCSO एक्ट की धारा छह के तहत दोषी ठहराया गया था. 27 अप्रैल को दिए एक आदेश में कोर्ट ने कहा कि आजीवन कारावास का अर्थ 'दोषी की बची हुई प्राकृतिक लाइफ' से है.
''पापा की लाड़ली' पिता-बेटी के बीच स्नेहपूर्ण रिश्ता'
अदालत की कार्यवाही के दौरान एडिशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर अरुण केवी ने दोषी को अधिकतम सजा की मांग की. जज ने कहा कि 11 वर्षीय पीड़िता की मां की मौत के तुरंत बाद दोषी ने अपनी बेटी को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया. उन्होंने कहा, "अकसर सुना जाने वाला फ्रेज 'पापा की लाडली' एक पिता और बेटी के बीच स्नेहपूर्ण रिश्ते को दर्शाता है. फिर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बच्चे को क्या करना चाहिए?"
'माता-पिता पर बिना शर्त भरोसा करता है बच्चा'
अदालत ने कहा कि एक बच्चे को माता-पिता पर बिना शर्त भरोसा होता है और वह उनसे प्यार, स्नेह और सुरक्षा की उम्मीद करता है. इसमें कहा गया है कि जब एक घर के सुरक्षित परिसर को यौन उत्पीड़न की जगह में बदल दिया जाता है तो बच्चे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती है.
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