CrPC Section 52: आक्रामक हथियार को सीज करने की शक्ति देती है सीआरपीसी की धारा 52
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सीआरपीसी (CrPC) की धारा 52 (Section 52) में आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति (Power to seize offensive weapons) के प्रावधान (provisions) के बारे में बताया गया है. तो चलिए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 52 क्या कहती है?
Code of Criminal Procedure: दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धाराओं (Sections) में अदालत (Court) और पुलिस (Police) के काम करने की प्रक्रिया(Process) के बारे में जानकारी (information) मिलती है. इसी प्रकार से सीआरपीसी (CrPC) की धारा 52 (Section 52) में आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति (Power to seize offensive weapons) के प्रावधान (provisions) के बारे में बताया गया है. तो चलिए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 52 क्या कहती है?
सीआरपीसी की धारा 52 (CrPC Section 52) दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 52 (Section 52) में आक्रामक आयुधों (offensive weapons) का अभिग्रहण (seize) करने की शक्ति (Power) के बारे में प्रावधान (provisions) किए गए हैं. CrPC की धारा 52 के मुताबिक 'वह अधिकारी (officer) या अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (arrested person) से कोई आक्रामक आयुध (offensive armament), जो उसके शरीर पर हों, ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध (all ordnance) उस न्यायालय या अधिकारी (court or officer) को परिदत्त (delivered) करेगा, जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के (to present in court) लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है.'
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क्या होती है सीआरपीसी (CrPC) सीआरपीसी (CRPC) अंग्रेजी का शब्द है. जिसकी फुल फॉर्म Code of Criminal Procedure (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) होती है. इसे हिंदी में 'दंड प्रक्रिया संहिता' कहा जाता है. CrPC में 37 अध्याय (Chapter) हैं, जिनके अधीन कुल 484 धाराएं (Sections) मौजूद हैं. जब कोई अपराध होता है, तो हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पुलिस अपराध (Crime) की जांच करने में अपनाती है, जो पीड़ित (Victim) से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी (Accused) के संबंध में होती है. सीआरपीसी (CrPC) में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है.
1974 में लागू हुई थी CrPC सीआरपीसी के लिए 1973 में कानून (Law) पारित किया गया था. इसके बाद 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी (CrPC) देश में लागू हो गई थी. तब से अब तक CrPC में कई बार संशोधन (Amendment) भी किए गए है.
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