CrPC Section 48: अपराधी का पीछा कर गिरफ्तार करने का अधिकार देती है सीआरपीसी की धारा 48
AajTak
सीआरपीसी (CrPC) की धारा 48 (Section 48) में पुलिस अधिकारी को इस बात का अधिकार मिलता है कि वो किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए देश के किसी भी कोने में बिना वारंट जा सकता है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 48 क्या समझाती है?
Code of Criminal Procedure यानी दंड प्रक्रिया संहिता में न्यायलय (Court), न्यायिक अधिकारियों (judicial officers) और पुलिस (Police) की कार्य प्रणाली (modus operandi) के बारे में परिभाषाएं मिलती हैं. सीआरपीसी (CrPC) की धारा 48 (Section 48) में पुलिस अधिकारी को इस बात का अधिकार मिलता है कि वो किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए देश के किसी भी कोने में बिना वारंट जा सकता है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 48 क्या समझाती है?
सीआरपीसी की धारा 48 (CrPC Section 48)
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 48 (Section 48) में अधिकारिता क्षेत्र (jurisdiction) से बाहर जाकर अपराधियों (offender) का पीछा और गिरफ्तारी करने संबंधी प्रावधान (Provision) परिभाषित (defined) किया गया है. CrPC की धारा 48 के अनुसार पुलिस अधिकारी (Police Officer) ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार (arrest) करने के लिए वह प्राधिकृत (authorised) है, वारंट (warrant) के बिना गिरफ्तार (arrest) करने के प्रयोजन (purpose) से भारत के किसी भी स्थान (any place) में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है.
इसे भी पढ़ें--- CrPC Section 47: वॉन्टेड, तलाश और गिरफ्तारी से संबंधित है सीआरपीसी की धारा 47
क्या होती है सीआरपीसी (CrPC) सीआरपीसी (CRPC) अंग्रेजी का शब्द है. जिसकी फुल फॉर्म Code of Criminal Procedure (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) होती है. इसे हिंदी में 'दंड प्रक्रिया संहिता' कहा जाता है. CrPC में 37 अध्याय (Chapter) हैं, जिनके अधीन कुल 484 धाराएं (Sections) मौजूद हैं. जब कोई अपराध होता है, तो हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पुलिस अपराध (Crime) की जांच करने में अपनाती है, जो पीड़ित (Victim) से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी (Accused) के संबंध में होती है. सीआरपीसी (CrPC) में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है.
1974 में लागू हुई थी CrPC सीआरपीसी के लिए 1973 में कानून (Law) पारित किया गया था. इसके बाद 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी (CrPC) देश में लागू हो गई थी. तब से अब तक CrPC में कई बार संशोधन (Amendment) भी किए गए है.
मणिपुर हिंसा को लेकर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम खुद अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था. स्थानीय कांग्रेस इकाई के विरोध के चलते उन्हें ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा. आइये देखते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या मणिपुर की हालिया परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा है?
महाराष्ट्र में तमाम सियासत के बीच जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है. कौन महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री होगा इसका फैसला जल्द होगा. लेकिन गुरुवार की वोटिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जनता के बीच चुनाव को लेकर उत्साह की है. जहां वोंटिग प्रतिशत में कई साल के रिकॉर्ड टूट गए. अब ये शिंदे सरकार का समर्थन है या फिर सरकार के खिलाफ नाराजगी.