Aryan Khan Clean Chit: 'आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े की टीम से हुई थीं गलतियां', NCB डीजी ने माना
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एनसीबी ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश की है. इसमें आर्यन खान का नाम नहीं है. आर्यन खान को क्लीनचिट मिलने को लेकर एनसीबी के डीजी एस एन प्रधान ने माना है कि इस मामले में समीर वानखेड़े और उनकी टीम से गलती हुई है. दरअसल, समीर वानखेड़े उस वक्त इस मामले में जांच अधिकारी थे.
मुंबई क्रूज केस में आर्यन खान को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने क्लीनचिट दे दी है. दरअसल, एनसीबी ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश की है. इसमें आर्यन खान का नाम नहीं है. आर्यन खान को क्लीनचिट मिलने को लेकर एनसीबी के डीजी एस एन प्रधान ने माना है कि इस मामले में समीर वानखेड़े और उनकी टीम से गलती हुई है. दरअसल, समीर वानखेड़े उस वक्त इस मामले में जांच अधिकारी थे.
डीजी एस एन प्रधान ने कहा अगर पहली जांच टीम से गलती नहीं होती तो SIT जांच टेक ओवर क्यों करती? कुछ तो कमियां रह गईं तभी तो एसआईटी ने केस लिया. इन कमियों को दूर करने के लिए या फिर कम से कम आगे की कार्रवाई सही हो, इसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई.
पढ़ें: आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में क्लीन चिट, NCB की चार्जशीट में शाहरुख के बेटे का नाम नहीं फिर से हो सकती है जांच जब एनसीबी डीजी से पूछा गया कि जिन 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, उन पर आगे जांच होगी? इस पर डीजी ने कहा, ये जांच का विषय है. अगर कोई सबूत मिलता है, तो केस फिर से खोला जा सकता है. इतना ही नहीं एनसीबी डीजी ने संकेत दिए हैं कि छापेमारी और जांच के दौरान चूक के आरोप में क्रूज पर छापेमारी करने वाले एनसीबी के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जा सकती है.
6 लोग बरी, 14 पर आरोप तय
एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन खान, अविन साहू, गोपाल जी आनंद, समीर साईघन, भास्कर अरोड़ा, मानव सिंघल के नाम नहीं हैं. चार्जशीट में 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. यानी इन लोगों पर केस चलाया जाएगा. 2 अक्टूबर को एनसीबी ने मारा था छापा एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में छापामारी की थी. इसमें उन्होंने आर्यन खान सहित उनके दो दोस्तों- अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को गिरफ्तार किया था. हालांकि आर्यन के पास किसी भी तरह का नशीला पदार्थ एनसीबी के अफसरों को नहीं मिला था. गिरफ्तार के बाद आर्यन खान को मुंबई के किला कोर्ट ने एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया था. कस्टडी में रहने के बाद उन्हें आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था.
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