14 राज्यों में 23 डिप्टी सीएम... संविधान में नहीं है पद, फिर भी कैसे नेता बन जाते हैं सरकार में नंबर-2?
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देशभर के 14 राज्यो में 23 डिप्टी सीएम हैं. हाल के समय में जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, सब जगह डिप्टी सीएम बनाए गए हैं. ओडिशा में दो और आंध्र में एक डिप्टी सीएम है. जबकि, डिप्टी सीएम के पद का जिक्र संविधान में कहीं नहीं है. ऐसे में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम के पद को असंवैधानिक क्यों नहीं माना था?
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद अब ओडिशा में भी बीजेपी ने सरकार बनाने का फॉर्मूला रिपीट किया है. तीन राज्यों के बाद ओडिशा में भी अब मुख्यमंत्री के साथ-साथ दो डिप्टी सीएम रहेंगे. ओडिशा में मोहन माझी मुख्यमंत्री होंगे. जबकि, केवी सिंह देव और प्रवती परिदा को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है.
इससे पहले पिछले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनने पर भी बीजेपी ने दो-दो डिप्टी सीएम बनाए थे. बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो इसमें भी दो डिप्टी सीएम बीजेपी से बने थे. महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है और वहां भी दो-दो डिप्टी सीएम हैं.
आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू की सरकार में जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण डिप्टी सीएम बनाए गए हैं. पिछली जगन मोहन रेड्डी की सरकार में आंध्र में पांच डिप्टी सीएम थे.
किन-किन राज्यों में डिप्टी सीएम?
इस समय देश के 14 राज्यों में 23 डिप्टी सीएम हैं. पांच राज्यों- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में एक-एक डिप्टी सीएम हैं.
बाकी बचे 9 राज्यों- बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दो-दो डिप्टी सीएम हैं. 15 डिप्टी सीएम बीजेपी, 3 कांग्रेस और 5 अन्य पार्टियों से हैं.
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