स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को 3 दिन की कस्टडी, पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की हिरासत
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स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. उनकी पांच दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी. दिल्ली पुलिस ने कहा, "हम 1 जून तक जरूरत के मुताबिक कभी भी उन्हें पुलिस हिरासत में देने की मांग कर सकते हैं."
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. उनकी पांच दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी. दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि विभव ने वीडियो भी बनाया और फोन फॉर्मेट भी किया था. दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि 18 मई को विभव को गिरफ्तार किया गया था और इस लिहाज से 'हम 1 जून तक जरूरत के मुताबिक कभी भी उन्हें पुलिस हिरासत में देने की मांग कर सकते हैं.
विभव के वकील ने मांग की कि कोर्ट के सामने केस डायरी रखी जाए. कोर्ट को केस डायरी को देखना चाहिए कि क्या ये क्रमबद्ध है और उसको देखने के बाद ही मजिस्ट्रेट साहब को उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए. इस पर सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है. सारे पेज पहले से ही क्रम में हैं.
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सरकारी वकील ने उठाए सवाल
सरकारी वकील ने सवाल उठाया कि इस केस में ये कोर्ट (मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट) भी जमानत अर्जी पर सुनवाई कर उचित आदेश देने में समर्थ थे लेकिन इन्होंने (विभव ने) जमानत के लिए ASJ कोर्ट का रुख किया. क्या विभव का केस दूसरे लोगों से अलग है? सरकारी वकील ने सवाल उठाया कि आरोपी के वकील कैसे जज को निर्देश दे सकते हैं कि वो केस डायरी को देखकर हस्ताक्षर करें.
विभव के वकील ने किया हिरासत की मांग का विरोध
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