सैफ अली खान को तगड़ा झटका, 15000Cr की संपत्ति हो सकती है जब्त! जानिए पूरा मामला
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Bollywood एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उनकी भोपाल स्थित संपत्ति पर लगी स्टे को हटा दिया है. इसके बाद उनकी करीब 15000 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियों पर जब्ती का खतरा है.
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने हाल ही में जानलेवा हमला झेला है. अभी वे इससे उबर भी नहीं पाए हैं और उनके लिए एक और झटका देने वाली खबर आ गई है. दरअसल, सैफ के पटौदी परिवार की पुश्तैनी संपत्तियां जल्द ही केंद्र सरकार (Central Govt) के नियंत्रण में आ सकती हैं. ये सभी प्रॉपर्टीज मध्यप्रदेश के भोपाल में हैं और इनकी अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) इन पर लगे स्थगन आदेश को हटा लिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...
हाई कोर्ट ने हटाया है स्थगन आदेश अभिनेता सैफ अली खान हाल में जानलेवा हमले के चले अस्पताल में भर्ती थी और मंगलवार को ही वापस घर लौटे हैं. इस बीच मघ्य प्रदेश हाई कोर्ट से उनके लिए एक बुरी खबर आ गई. बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के पटौदी परिवार की भोपाल और रायसेन स्थित पुश्तैनी संपत्तियों को केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है. इन पर लगा स्टे का आदेश आदेश MP High Court ने हटा दिया है, जिसके बाद अब शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत इनका अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है.
शत्रु संपत्तियां क्या होती हैं? जैसा कि बताया कि केंद्र सरकार Saif Ali Khan की भोपाल स्थित संपत्तियों को शत्रु संपत्ति अधिनियम-1968 के तहत जब्त कर सकती है. तो यहां ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिये ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. बता दें कि Enemy Property Act के तहत भारत सरकार उन लोगों की संपत्तियों पर दावा कर सकती है, जो कि 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे और सैफ अली खान के पटौदी परिवार की भोपाल की संपत्तियां भी इसी श्रेणी में आती हैं.
मामले में हाई कोर्ट ने क्या कहा? गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साल 2015 में इस मामले की सुनवाई तब शुरू की थी, जब मुंबई स्थित Enemy Property Custodian Office की ओर से भोपाल के नवाब की जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था. इसके बाद पटौदी फैमिली को नोटिस भी जारी किया गया था. इसके जबाव में सैफ अली खान ने इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी और संपत्ति पर स्टे ले लिया.
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते साल 13 दिसंबर को एमपी हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने सैफ की इस याचिका को खारिज करते हुए उन्हें अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया था. लेकिन, सैफ अली खान या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है. हालांकि सैफ परिवार के पास हाई कोर्ट की डबल बेंच के समक्ष अपील दायर करने का विकल्प अब भी मौजूद है.
इन संपत्तियों पर जब्त होने का खतरा Saif Ali Khan की जिन संपत्तियों पर जब्त होने का खतरा मंडरा रहा है, उनके भोपाल और रायसेन की प्रॉपर्टीज शामिल हैं. इनमें फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, कोहेफिजा शामिल हैं. आपको बता दें कि फ्लैग स्टाफ हाउस में ही सैफ ने अपना बचपन बिताया था.