
सिंगापुर: 14 महीनों की मारपीट के बाद ब्रेन इंजरी से मेड की मौत, भारतीय मूल की महिला 48 आरोपों में दोषी करार
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सिंगापुर में भारतीय मूल की 64 साल की एक महिला को अपनी मेड से मारपीट करने का दोषी पाया गया है. महिला की प्रताड़ना से मेड की 26 जुलाई 2021 को मौत हो गई थी. मेड से लगातार मारपीट होती थी. उम्रदराज महिला की बेटी भी मेड से मारपीट करती थी. पिछले साल उसे भी दोषी ठहराते हुए 30 साल की सजा सुनाई गई थी.
सिंगापुर में भारतीय मूल की उम्रदराज महिला को अपनी बेटी की मेड के साथ मारपीट का दोषी पाया गया है. आरोप है कि 64 साल की महिला की प्रताड़ना से मेड की मौत हो गई. इस मामले में आरोपी महिला प्रेमा एस नारायणसामी को 48 आरोपों में दोषी ठहराया गया. हाउस मेड का नाम पियांग गेह डोन था, जो म्यांमार से थी.
रिपोर्ट के मुताबक, सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि भारतीय मूल की महिला ने 24 साल की मेड को इतना प्रताड़ित किया कि ब्रेन इंजरी से 26 जुलाई 2016 को उसकी मौत हो गई. इससे पहले लगातार 14 महीनों तक उससे मारपीट होती रही, जिससे उसके मस्तिष्क पर गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई.
आरोपी महिला को जब यह पता चला कि उसकी बेटी मेड के साथ मारपीट करती है तो उसने भी मेड से मारपीट करनी शुरू कर दी. सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रेमा लगातार मेड से मारपीट करती थी. वह उस पर पानी फेंकती, उस पर लात और घूंसे बरसाती, उसे थप्पड़ मारती, भूखा रखती और कई बार उसे गर्दन से पकड़कर मारपीट करती. मेड के बाल खींचकर उससे मारपीट की जाती.
प्रेमा की बेटी को 30 साल की सजा
भारतीय मूल की आरोपी महिला प्रेमा की बेटी गायित्री मुरुगयन एक पुलिस अधिकारी की पत्नी है. गायित्री को 2021 में 30 साल की सजा सुनाई गई थी. गायित्री (41) को 28 आरोपों में दोषी ठहराया गया था.
मेड का वजन 39 किलोग्राम से घटकर 24 रह गया था

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