
'अमेरिका में जन्मजात नागरिकता पर लगाई जाए रोक...', ट्रंप ने की सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग
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14वें संशोधन के नागरिकता क्लॉज में कहा गया है कि अमेरिका में जन्मे या वहां बसे सभी व्यक्ति और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं, जहां वे रहते हैं.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने जन्मजात अमेरिकी नागरिकता को प्रतिबंधित करने के अपने प्रयास के खिलाफ लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट लेकर चले गए हैं. जस्टिस डिपार्टमेंट ने वाशिंगटन, मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड में संघीय अदालतों द्वारा ट्रंप के आदेश के खिलाफ जारी किए गए तीन राष्ट्रव्यापी कोर्ट के आदेशों के दायरे को चुनौती देते हुए अनुरोध किया.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 20 जनवरी को कार्यालय में वापस आने के पहले दिन हस्ताक्षरित ट्रंप के आदेश ने संघीय एजेंसियों को अमेरिका में जन्मे उन बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इनकार करने का निर्देश दिया, जिनके कम से कम एक माता-पिता अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं हैं.
यह आदेश 19 फरवरी से लागू होना था, लेकिन कई संघीय जजों ने इसे पूरे देश में रोक दिया है.
सिटिजनशिप क्लॉज में क्या प्रावधान है?
ट्रंप की कार्रवाई ने डेमोक्रेटिक स्टेट अटॉर्नी जनरल, अप्रवासी अधिकार अधिवक्ताओं और गर्भवती माताओं सहित वादी की ओर से कई मुकदमे दायर किए हैं. वे अन्य बातों के अलावा यह तर्क देते हैं कि ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में शामिल अधिकार का उल्लंघन करता है, जो यह प्रावधान करता है कि अमेरिका में जन्मा कोई भी व्यक्ति वहां का नागरिक है.
14वें संशोधन के नागरिकता क्लॉज में कहा गया है कि अमेरिका में जन्मे या वहां बसे सभी व्यक्ति और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं, जहां वे रहते हैं.

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