बॉम्बे हाई कोर्ट का अहम फैसला- ‘WhatsApp ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट के लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं’
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुद्दे की धुरी इस बात पर है कि क्या वाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर को ग्रुप के एक सदस्य की ओर से डाली गई आपत्तिजनक पोस्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक वाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ पुलिस में दर्ज FIR खारिज कर दी. साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ गोंदिया में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा, “अगर FIR में दर्ज आरोपों को सही भी मान लिया जाए, और चार्जशीट के रुप में दर्शाए मैटीरियल को उसकी फेस वैल्यू पर गौर किया जाए तो भी आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354-A(1)(iv), 509, 107 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत अपराध साबित करने वाले पर्याप्त तत्व नहीं मिलते.”मणिपुर हिंसा को लेकर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम खुद अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था. स्थानीय कांग्रेस इकाई के विरोध के चलते उन्हें ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा. आइये देखते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या मणिपुर की हालिया परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा है?
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