'बगैर यौन इच्छा के गाल छूना सेक्सुअल असॉल्ट नहीं', आरोपी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत
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आरोपी की उम्र 46 साल है, वह चिकन की दुकान चलाता है. जिस लड़की से जुड़ा आरोप है, उसकी तब उम्र 8 साल थी. बच्ची की मां ने ही ठाणे जिले के रबोडी थाने में FIR दर्ज कराई थी.
बैगर यौन इच्छाओं के गाल छूना सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है. एक आरोपी को जमानत देते हुए यह बात बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) की तरफ से कही गई है. आरोपी पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज है, जिसपर चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है. शख्स ने अब जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार शिंदे ने सुनवाई की. कोर्ट की तरफ से शख्स को जमानत भी दे दी गई. शख्स 20 जुलाई 2020 से कस्टडी में था.मणिपुर हिंसा को लेकर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम खुद अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था. स्थानीय कांग्रेस इकाई के विरोध के चलते उन्हें ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा. आइये देखते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या मणिपुर की हालिया परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा है?
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