बंगाल: महिला को बेरहमी से पीटने वाले 'JCB' के घर से मिले दो हथियार, कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में भेजा
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पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद आज जेसीबी को इस्लामपुर कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस ने पूछताछ जारी रखने के लिए पुलिस हिरासत की मांग की, जिसके बाद टीएमसी के दबंग नेता जेसीबी के वकील ने जमानत याचिका दायर की. हालांकि, कोर्ट ने जेसीबी को दोबारा पुलिस हिरासत में भेज दिया.
पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में महिला सहित दो लोगों को बेरहमी से पीटने वाले दबंग तज्जिमुल हक उर्फ 'JCB' के घर से दो हथियार बरामद किए गए हैं. आरोपी को उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा ब्लॉक में महिला से मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस का दावा है कि हिरासत में पूछताछ के बाद उनके पास से 2 हथियार बरामद किए गए हैं. एफआईआर में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं.
पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद आज जेसीबी को इस्लामपुर कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस ने पूछताछ जारी रखने के लिए पुलिस हिरासत की मांग की, जिसके बाद टीएमसी के दबंग नेता जेसीबी के वकील ने जमानत याचिका दायर की. हालांकि, कोर्ट ने आरोपी जेसीबी को दोबारा 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.
क्या है मामला?
दरअसल, बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में कुछ लोग एक महिला और पुरुष की बीच सड़क में बेरहमी से पिटाई कर रहे थे. दोनों पर विवाहेत्तर संबंधों का आरोप था, ऐसे में गैरकानूनी कंगारू कोर्ट ने दोनों की पिटाई किए जाने का फैसला सुनाया था. मुख्य आरोपी की पहचान टीएमसी के स्थानीय नेता तजमुल इस्लाम उर्फ जेसीबी के तौर पर की गई थी. कहा जा रहा था कि जेसीबी का इस इलाके में दबदबा है. कंगारू कोर्ट के नाम पर सड़क पर एक महिला और एक पुरुष की पिटाई करने का वीडियो वायरल होने के बाद से आरोपी तजमुल हक उर्फ जेसीबी फरार था, जिसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.
डरा हुआ है पीड़ित!
बता दें कि दिनदहाड़े सड़क के बीचोबीच पीटे जाने के बाद पीड़ित पुरुष ने कहा था कि उसने महिला को अपने घर लाकर गलती की थी. इसके बाद कंगारू कोर्ट में ये फैसला लिया गया कि इस गलती के लिए सड़क पर सार्वजनिक तौर पर उनकी पिटाई करनी चाहिए. हमने इस सजा को स्वीकार भी कर लिया. उसने खुद स्वीकार भी किया उसे पीटा जाना चाहिए. पीड़ित पुरुष ने कहा कि आरोपी टीएमसी नेता को लेकर उसकी कोई शिकायत नहीं है. वह बस शांति से रहना चाहता है. उसने कहा कि उनकी जाति में शादीशुदा होने के बावजूद अवैध संबंध बनाना अपराध है. ऐसे में सजा देने का फैसला बिल्कुल सही था.
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